Jamin ka dakhil kharij hua ki nahin check kare 2025-आपका जमीन का दाखिल खारिज हुआ है या नही ऐसे पता करे?

Jamin ka dakhil kharij hua ki nahin check kare

Jamin ka dakhil kharij hua ki nahin check kare एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, खासकर यदि आप बिहार में कोई जमीन खरीद रहे हैं या अपने पुराने (पुश्तैनी) जमीन का मालिकाना हक सत्यापित करना चाहते हैं। दाखिल खारिज, जिसे म्यूटेशन भी कहा जाता है, जमीन के मालिक के नाम को सरकारी रिकॉर्ड (जमाबंदी पंजी) में अपडेट करने की प्रक्रिया है। यदि दाखिल खारिज नहीं हुआ है, तो सरकारी रिकॉर्ड में पुराने मालिक का नाम ही रहेगा, जिससे भविष्य में कानूनी परेशानियां हो सकती हैं। इस लेख में, हम आपको Jamin ka dakhil kharij hua ki nahin check kare की पूरी प्रक्रिया के बारे में स्टेप-बाय-स्टेप जानकारी देंगे।

Jamin ka dakhil kharij hua ki nahin check kare की प्रक्रिया बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की वेबसाइट biharbhumi.bihar.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन पूरी की जा सकती है। यह प्रक्रिया आपको यह सुनिश्चित करने में मदद करती है कि जमीन का मालिकाना हक सरकारी रिकॉर्ड में सही व्यक्ति के नाम पर है।

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Jamin ka dakhil kharij hua ki nahin check kare : Overviews

लेख का नामJamin ka dakhil kharij hua ki nahin check kare
विभागराजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार
प्रक्रियाऑनलाइन (जमाबंदी पंजी के माध्यम से)
उद्देश्यजमीन के मालिकाना हक की स्थिति जांचना
आवश्यक जानकारीखाता नंबर, खेसरा नंबर, रैयत का नाम, या जमाबंदी संख्या
शुल्ककोई शुल्क नहीं (जमाबंदी देखने/डाउनलोड करने के लिए)
आधिकारिक वेबसाइटhttps://biharbhumi.bihar.gov.in/

जमीन का दाखिल खारिज क्यों जरूरी है?

Jamin ka dakhil kharij hua ki nahin check kare महत्वपूर्ण है क्योंकि:

  • दाखिल खारिज के बाद ही आपका नाम जमाबंदी पंजी में दर्ज होता है, जो सरकारी रिकॉर्ड में मालिकाना हक का प्रमाण है।

  • बिना दाखिल खारिज के, आप जमीन के कानूनी मालिक नहीं माने जाते, जिससे विवाद या बिक्री में दिक्कत हो सकती है।

  • दाखिल खारिज के बाद ही आप अपने नाम से जमीन का लगान जमा कर सकते हैं।

  • बिहार सरकार के नियमों (2019) के अनुसार, केवल वही व्यक्ति जमीन बेच या दान कर सकता है, जिसके नाम पर जमाबंदी दर्ज है।

दाखिल खारिज हुआ है कि नहीं कैसे चेक करें 2025: महत्वपूर्ण बिंदु

  • यह जमीन का मालिकाना हक का कानूनी दस्तावेज है। यदि जमाबंदी में वर्तमान मालिक का नाम है, तो दाखिल खारिज हो चुका है।

  • दाखिल खारिज के बाद मालिक का नाम रजिस्टर II (जमाबंदी) में अपडेट होता है।

  • यदि जमाबंदी में पुराने मालिक का नाम दिखता है, तो दाखिल खारिज नहीं हुआ है, और आपको नया म्यूटेशन कराना होगा।

  • जमीन खरीदने के बाद दाखिल खारिज कराना अनिवार्य है, अन्यथा आप सरकारी रिकॉर्ड में मालिक नहीं माने जाएंगे।

Jamin ka dakhil kharij hua ki nahin check kare : प्रक्रिया

Jamin ka dakhil kharij hua ki nahin check kare के लिए आपको बिहार भूमि की आधिकारिक वेबसाइट पर जमाबंदी पंजी की जांच करनी होगी। यदि जमाबंदी में वर्तमान मालिक का नाम दर्ज है, तो इसका मतलब है कि दाखिल खारिज हो चुका है। नीचे प्रक्रिया दी गई है:

  • अपने ब्राउज़र में http://biharbhumi.bihar.gov.in/Biharbhumi/ViewJamabandi खोलें।

  • होमपेज पर “जमाबंदी पंजी देखें” विकल्प पर क्लिक करें। और ड्रॉपडाउन मेनू से उस जिले का चयन करें, जहां जमीन स्थित है।

  • संबंधित अंचल (ब्लॉक) का चयन करें। और जमीन का गांव (मौजा) चुनें। और प्रोसीड बटन पर क्लिक करें।
  • जमाबंदी पंजी को सर्च करने के लिए निम्नलिखित विकल्प उपलब्ध हैं: रैयत का नाम, खाता नंबर, खेसरा नंबर, जमाबंदी संख्या, भाग वर्तमान/पृष्ठ वर्तमान
  • चयनित विकल्प के आधार पर जानकारी (जैसे, नाम, खाता नंबर, या खेसरा नंबर) दर्ज करें। और दिखाई दे रहा कैप्चा कोड भरें
  • सर्च बटन पर क्लिक करें। जिसके बाद सर्च रिजल्ट में जमाबंदी की सूची दिखाई देगी, जिसमें रैयत का नाम, खाता नंबर, खेसरा नंबर, और जमाबंदी संख्या शामिल होगी।
  • संबंधित जमीन के सामने “देखें” (आंख के आइकन) पर क्लिक करें। जिसके बाद एक नया पेज खुलेगा, जिसमें जमाबंदी पंजी का पूरा विवरण होगा,

  • यदि वर्तमान मालिक का नाम (उदाहरण: आपका या आपके पिता का) दिखाई देता है, तो दाखिल खारिज हो चुका है। यदि पुराने मालिक का नाम दिखता है, तो दाखिल खारिज नहीं हुआ है।
  • जमाबंदी विवरण पेज पर “प्रिंट” बटन पर क्लिक करें। और प्रिंट पेज पर “Destination” में “Save as PDF” चुनें।
  • Save बटन पर क्लिक करें और फाइल को अपने डिवाइस (मोबाइल/कंप्यूटर) पर डाउनलोड करें।
  • डाउनलोड की गई PDF को प्रिंट या भविष्य के लिए सुरक्षित रखें।

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निष्कर्ष

Jamin ka dakhil kharij hua ki nahin check kare की प्रक्रिया अब बिहार में पूरी तरह ऑनलाइन और सरल है। बिहार भूमि वेबसाइट पर जमाबंदी पंजी के माध्यम से आप आसानी से यह सत्यापित कर सकते हैं कि जमीन का मालिकाना हक सरकारी रिकॉर्ड में किसके नाम पर है। यदि दाखिल खारिज नहीं हुआ है, तो तुरंत अंचल कार्यालय में आवेदन करें। नवीनतम अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल (टेलीग्राम लिंक, व्हाट्सएप लिंक) से जुड़ें। यह लेख शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए है, और सभी जानकारी की पुष्टि के लिए बिहार भूमि की आधिकारिक वेबसाइट को प्राथमिकता दें।

FAQ’s~Jamin ka dakhil kharij hua ki nahin check kare 

1Jamin ka dakhil kharij hua ki nahin check kare Kaise?
बिहार भूमि वेबसाइट (biharbhumi.bihar.gov.in) पर जाएं, “जमाबंदी पंजी देखें” चुनें, जिला/अंचल/मौजा और खाता/खेसरा/नाम दर्ज करें, और सर्च करें।

2. जमाबंदी में क्या जानकारी होती है?
रैयत का नाम, पिता/पति का नाम, खाता नंबर, खेसरा नंबर, रकबा, चौहद्दी, लगान, और मुकदमों की स्थिति।

3. दाखिल खारिज नहीं होने पर क्या करें?
अंचल कार्यालय में म्यूटेशन के लिए आवेदन करें और रजिस्ट्री दस्तावेज जमा करें।

4. जमाबंदी डाउनलोड करने का शुल्क क्या है?
कोई शुल्क नहीं, यह मुफ्त है।

5. क्या पुरानी जमीन की जमाबंदी चेक की जा सकती है?
हां, खाता/खेसरा नंबर या रैयत के नाम से पुरानी जमीन की जमाबंदी चेक की जा सकती है।

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