बिहार में दाखिला खारिज ऑनलाइन कैसे कराएं जानें पुरी जानकारी Bihar Dakhil kharij Online Apply Kaise kare-नमस्कार दोस्तों दोस्तों यदि आप बिहार के निवासी है और आप चाहते हैं अपने जमीन का रजिस्ट्री के बाद दाखिल खारिज करवाना तो यह आर्टिकल आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि जमीन रजिस्ट्री के बाद दाखिल खारिज कराना जरूरी होता है तभी आपके नाम से जमीन का रिकॉर्ड आ पता है आइए जानते हैं बिहार में दाखिल खारिज कैसे किया जाता है जिसकी पूरी जानकारी इस आर्टिकल में बताई जाएगी इसलिए इस आर्टिकल को पूरा जरूर पढ़ें ताकि पूरी जानकारी समझ में आ सके Bihar Dakhil kharij Online Apply Kaise kare-एक नजर में
दाखिल खारिज को अंग्रेजी में Land Mutation भी कहा जाता है इसका मतलब होता है जब कोई व्यक्ति अपनी जमीन को बेचता है तो दूसरे व्यक्ति के नाम पर सरकारी रजिस्टर में Correction Slip जारी कर जमीन का जमाबंदी जमीन विक्रेता के नाम कर दिया जाता है उससे दाखिल खारिज के तहत एक व्यक्ति का नाम हटाकर दूसरे व्यक्ति का नाम जोर जमाबंदी काम करना होता है अब भूमि का लगान दूसरे व्यक्ति से वसूला जाएगा इस प्रकार से बिहार में दाखिल खारिज अधिनियम के अनुसार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरण या ट्रांसफर की जाती है जिससे हम अपने भाषा में दाखिल खारिज के नाम से जानते हैं
दोस्तों किसी व्यक्ति से जमीन खरीदते हैं तो उस कंडीशन में अपने जमीन का दाखिल खारिज करवाना जरूरी होता है क्योंकि दाखिल खारिज होने के बाद जमीन का जमाबंदी जमीन क्रेता के नाम पर किया जाता है जमीन क्रेता द्वारा रजिस्ट्री की गई जमीन की दाखिल खारिज नहीं करवाने की स्थिति में जमीन की जमाबंदी जमीन विक्रेता के नाम पर ही रह जाती है क्योंकि जमीन का जमाबंदी जमीन क्रेता के नाम पर हो जाए जिससे भविष्य में किसी भी तरह का परेशानी ना हो इसके लिए रजिस्ट्री के बाद दाखिल खारिज कराने के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होता है ऑनलाइन आवेदन के बाद आप का दाखिल खारिज आप के सीओ के द्वारा वेरिफिकेशन किया जाता है वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद दाखिल खारिज कंप्लीट कर दिया जाता है
दोस्तों दाखिल खारिज की नई व्यवस्था है बिहार में 1 अप्रैल 2022 से अब बदल दी गई है अगर विक्रेता के नाम पर जमाबंदी है और वह अपनी जमीन की रजिस्ट्री कर रहा है तो जमीन दाखिल खारिज की ऑनलाइन प्रक्रिया से गुजरना नहीं पड़ेगा अब ऑटोमेटिक आप का दाखिल खारिज रजिस्ट्री होने के बाद कर दिया जाएगा इसे भी पढ़े-
दाखिल खारिज कराने के लिए जमीन रजिस्ट्री के समय जो सेल डीड दस्तावेज दिया जाता है उसी पर सारा डिटेल डाला हुआ रहता है जैसे सेल डीड (सेल डीड में दी गई सभी दस्तावेजों को एक ही PDF में स्व:अभिप्रमाणित करके स्कैन किया जाता है जिसकी size 1 MB होना चाहिए जो कि पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना होता है
दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के बाद दी गई रिसिविंग के साथ अपने सेल डीड का स्क्रीन फोटो कॉपी और आवेदक का आधार कार्ड अपने पंचायत के राजस्व कर्मचारी के पास ले जाकर जमा कर देना चाहिए जिससे आपकी दाखिल खारिज की प्रक्रिया शुरू कर दिया जाए यह प्रक्रिया 45 दिनों से लेकर 90 दिनों के कार्य दिवस में कंप्लीट किया जाता है जमीन कर्मचारी द्वारा आप का वेरिफिकेशन किया जाता है उसके बाद वेरिफिकेशन के आधार पर सीईओ साहब के पास आपका एप्लीकेशन जाता है उसके बाद सीओ अप्रूवल करता है फिर आपका जमीन आपके नाम से कर दिया जाता है तो इस प्रकार दाखिल खारिज की प्रक्रिया पूरा किया जाता है
दाखिल खारिज का स्टेटस देखने की प्रक्रिया बेहद आसान कर दी गई है आप घर बैठे ही इसे चेक कर सकते हैं चेक करने के लिए आपके पास रिसिविंग पर एक की संख्या होता है जिसे आप अपना एप्लीकेशन का स्टेटस समय-समय पर चेक कर सकते हैं आवश्यक सुचना :– ऐसे ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई नई या पुरानी सरकारी योजनाओं की जानकारी हम आपतक सबसे पहले अपने इस Website के माधयम से पहुँचआते रहेंगे www.onlineupdatestm.in, तो आप हमारे Website को हमेशा विजिट करते रहे सभी प्रकार के अपडेट पाने के लिए । अगर आपको यह आर्टिकल पसंद आया है तो इसे Share जरूर करें । इस आर्टिकल को अंत तक पढ़ने के लिए धन्यवाद,,, नीचे दिए गए सोशल मीडिया के आइकॉन पर क्लिक करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं जिससे आने वाली नई योजना की जानकारी आप तक पहुंच सके|
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