Bihar Gehu Adhiprapti 2025 Online Apply : गेहूं अधिप्राप्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरु, ऐसे करे आवेदन?

Bihar Gehu Adhiprapti 2025

Bihar Gehu Adhiprapti 2025 : नमस्कार दोस्तों, अगर आप बिहार के गेहूं उत्पादक किसान हैं और Bihar Gehu Adhiprapti 2025 के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपके लिए यह महत्वपूर्ण जानकारी है। बिहार सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2025 से गेहूं अधिप्राप्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इस लेख में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि इस प्रक्रिया के तहत आवेदन कैसे करें, किन दस्तावेजों की जरूरत होगी और इस योजना का लाभ कैसे उठाया जा सकता है।

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Bihar Gehu Adhiprapti 2025 – प्रमुख बिंदु

लेख का नाम Bihar Gehu Adhiprapti 2025
लेख का प्रकार सरकारी योजना 
योजना का नामबिहार गेहूं अधिप्राप्ति 2025-26
विभागप्रत्यक्ष लाभ अंतरण, कृषि विभाग, बिहार सरकार
आवेदन मोडऑनलाइन
आवेदन शुल्कनिःशुल्क
न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)₹2,425 प्रति क्विंटल
ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ तिथि1 अप्रैल 2025
आवेदन की अंतिम तिथि15 जून 2025
योग्यताबिहार के सभी किसान आवेदन कर सकते हैं।

Bihar Gehu Adhiprapti 2025 के लिए महत्वपूर्ण तिथियां

बिहार सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए गेहूं अधिप्राप्ति की प्रक्रिया को 1 अप्रैल 2025 से शुरू करने का निर्णय लिया है। इच्छुक किसान 15 जून 2025 तक अपना ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। यह प्रक्रिया पूरी तरह से निःशुल्क है, और किसान सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपनी उपज बेच सकते हैं।

Bihar Gehu Adhiprapti 2025 से संबंधित महत्वपूर्ण बातें

  • किसानों को उनकी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) ₹2,425 प्रति क्विंटल दिया जाएगा।
  • 48 घंटे के अंदर भुगतान की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
  • किसान अपनी उपज को सहकारिता विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण करवाकर बेच सकते हैं।
  • किसान अपनी उपज को पैक्स या व्यापार मंडल के माध्यम से भी बेच सकते हैं।
  • भारतीय खाद्य निगम (FCI) द्वारा भी गेहूं क्रय केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

आवेदन से पहले ध्यान देने योग्य बातें: Bihar Gehu Adhiprapti 2025

  • यदि किसान पहले से पंजीकृत नहीं है, तो उन्हें पहले कृषि विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा।
  • यदि पंजीकरण विवरण में कोई त्रुटि है, तो उसे आवेदन से पहले संशोधित करना आवश्यक है।
  • आवेदन सबमिट करने से पहले सभी जानकारी को दोबारा जांच लें, क्योंकि फाइनल सबमिशन के बाद संशोधन की अनुमति नहीं होगी।
  • रैयत किसान के लिए अधिकतम 150 क्विंटल एवं गैर-रैयत किसान के लिए 50 क्विंटल तक गेहूं बेचने की अनुमति है।
  • किसान किसी भी अधिकृत अधिप्राप्ति केंद्र पर अपनी उपज बेच सकते हैं।
  • अगर किसी तकनीकी समस्या का सामना करना पड़े, तो हेल्पलाइन नंबर 0612-2506307 या 18001800110 पर संपर्क करें।

Bihar Gehu Adhiprapti 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

अगर आप गेहूं अधिप्राप्ति योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा:

  1. अधिकारिक पोर्टल पर जाएं: सबसे पहले बिहार कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।Bihar Gehu Adhiprapti 2025
  2. ऑनलाइन आवेदन लिंक चुनें: होमपेज पर “ऑनलाइन आवेदन करें” विकल्प पर क्लिक करें।
  3. किसान पंजीकरण संख्या दर्ज करें: आवेदन प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए अपनी किसान पंजीकरण संख्या भरें।
  4. आवेदन फॉर्म भरें: खुलने वाले फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी को सही-सही भरें।
  5. दस्तावेज अपलोड करें: सभी आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करें।
  6. आवेदन सबमिट करें: सभी जानकारी भरने के बाद आवेदन को सबमिट करें और रसीद प्राप्त करें।

जरूरी दस्तावेज : Bihar Gehu Adhiprapti 2025

  • किसान पंजीकरण संख्या
  • आधार कार्ड
  • बैंक खाता विवरण
  • भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र (रैयत किसान के लिए)
  • मोबाइल नंबर

न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) क्या है? : Bihar Gehu Adhiprapti 2025

बिहार सरकार ने वर्ष 2025-26 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य ₹2,425 प्रति क्विंटल तय किया है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में ₹150 अधिक है।

सरकारी दर पर गेहूं की खरीद कब होगी?

किसान 1 अप्रैल 2025 से 15 जून 2025 तक अपनी उपज बेच सकते हैं। इस दौरान वे सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य का लाभ उठा सकते हैं।

Bihar Gehu Adhiprapti 2025 ; Important Links

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Official Website

निष्कर्ष

दोस्तों, इस लेख में हमने Bihar Gehu Adhiprapti 2025 से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की हैं। यदि आप बिहार के किसान हैं और सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य पर अपनी फसल बेचना चाहते हैं, तो जल्द से जल्द 1 अप्रैल 2025 से पहले ऑनलाइन आवेदन करें। यह योजना किसानों के लिए एक बेहतरीन अवसर है, जिससे वे अपनी उपज का उचित मूल्य प्राप्त कर सकते हैं।

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