Bihar Inter-Caste Marriage Yojana नमस्कार दोस्तों राज्य में कई लोग ऐसे हैं जो जाति-भेद को भुलाकर किसी दूसरी जाति के व्यक्ति से विवाह करते हैं। इस तरह के विवाहों को अंतरजातीय विवाह (Inter-Caste Marriage) कहा जाता है। इसका उद्देश्य जातिगत भेदभाव को मिटाकर समाज में समरसता स्थापित करना होता है। यदि कोई व्यक्ति राज्य में अंतरजातीय विवाह करता है, तो उसे सरकार की ओर से आर्थिक सहायता एवं प्रोत्साहन दिया जाता है।
Bihar Inter-Caste Marriage Yojana के तहत 1 लाख से 3 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। पहले इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया केवल ऑफलाइन थी, लेकिन अब बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का ऑनलाइन आवेदन भी शुरू कर दिया गया है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने एवं अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।
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Bihar Inter-Caste Marriage Yojana : Overview
Foundation Name | Dr. Ambedkar Foundation |
Post Name | Bihar Inter-Caste Marriage Yojana 2024 |
Scheme Name | इन्टर कास्ट मैरिज करने वालो 3 लाख रुपयों की प्रोत्साहन राशि |
Post Type | Sarkari Yojna |
Mode | Offline |
Amount | 03 lakh rupees |
Official Website | Click Here |
बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना मिलेगी 3 लाख रुपए, ऐसे करे ऑनलाइन आवेदन-What is Bihar Inter-Caste Marriage Yojana?
बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना बिहार सरकार की एक पहल है जिसका मुख्य उद्देश्य समाज में जातीय भेदभाव को कम करना तथा अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करना है। इस योजना के तहत, अंतरजातीय विवाह करने वाले व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है ताकि वे अपने जीवन की शुरुआत में आर्थिक रूप से सशक्त हो सकें।
Bihar Inter-Caste Marriage Yojana : योजना के उद्देश्य तथा लाभ
1. आर्थिक सहायता:
अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़ों को बिहार सरकार की ओर से आर्थिक मदद दी जाती है। वर्तमान में, इस योजना के तहत उन्हें ₹3 लाख तक की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। सामान्य जोड़ों को ₹1 लाख मिलता है, जबकि यदि जोड़े में से कोई दिव्यांग हो, तो प्रोत्साहन राशि ₹3 लाख होती है। यह राशि तीन वर्षों के लिए फिक्स डिपॉजिट के रूप में दी जाती है।
2. सामाजिक सुरक्षा:
योजना का उद्देश्य जातिगत भेदभाव को समाप्त करना और समाज में एकता को बढ़ावा देना है। इस प्रयास के माध्यम से समाज में जातीय बंधनों को तोड़ने का काम किया जाता है।
3. प्रोत्साहन:
अंतरजातीय विवाह को अपनाने वाले व्यक्तियों को सरकारी सहायता के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाता है ताकि उन्हें आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा मिल सके।
4. जागरूकता फैलाना:
योजना के माध्यम से यह संदेश दिया जाता है कि समाज में सभी जातियों का समान सम्मान होना चाहिए और जातिगत आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। इससे समाज में जागरूकता और समरसता को बढ़ावा मिलता है।
Bihar Inter-Caste Marriage Yojana: पात्रता
1. अंतरजातीय विवाह
इस योजना का लाभ केवल उन्हीं जोड़ों को दिया जाएगा जो विभिन्न जातियों से संबंधित हों। इसके अंतर्गत, एक साथी का अनुसूचित जाति (SC) या अनुसूचित जनजाति (ST) से होना आवश्यक है।
2. पहला विवाह
योजना का लाभ तभी मिलेगा जब यह दोनों पार्टनर्स का पहला विवाह हो। यदि किसी का पहले से विवाह हो चुका है, तो वह इस योजना के अंतर्गत पात्र नहीं होगा।
3. निवास प्रमाण पत्र:
योजना का लाभ लेने के लिए जोड़े में से कम से कम एक का बिहार का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। यह योजना केवल बिहार राज्य के निवासियों के लिए है।
4. वैध विवाह प्रमाणपत्र:
विवाह का पंजीकरण कराना अनिवार्य है और आवेदन के समय विवाह प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है जिससे विवाह की कानूनी मान्यता सिद्ध हो सके।
5. विवाह के बाद आवेदन की समय सीमा:
आवेदन के लिए विवाह के बाद एक निर्धारित समय सीमा होती है। अधिकांश मामलों में, विवाह के एक वर्ष के भीतर आवेदन करना जरूरी होता है।
6. आय सीमा:
योजना के तहत कुछ मामलों में आय सीमा निर्धारित की जा सकती है। हालांकि, अक्सर आय सीमा का पालन आवश्यक नहीं होता, लेकिन आवेदन करते समय इसे स्पष्ट करना जरूरी होता है।
7. अन्य शर्तें:
सरकार समय-समय पर इस योजना के अंतर्गत अन्य शर्तें भी लागू कर सकती है, जैसे कि शादी का प्रमाणित होना और जरूरी दस्तावेजों की पूर्ति करना।
इस योजना का उद्देश्य समाज में जातीय भेदभाव को मिटाकर समरसता तथा सद्भावना को बढ़ावा देना है, जिससे अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित किया जा सके।
Bihar Inter-Caste Marriage Yojana: आवश्यक दस्तावेज
1. विवाह प्रमाणपत्र (Marriage Certificate):
विवाह का कानूनी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, जो विवाह के पंजीकरण का प्रमाण हो।
2. जाति प्रमाणपत्र (Caste Certificate):
दोनों पार्टनर्स का जाति प्रमाणपत्र आवश्यक है, विशेष रूप से उस साथी का, जो अनुसूचित जाति (SC) या अनुसूचित जनजाति (ST) से हो।
3. निवास प्रमाणपत्र (Residence Certificate):
जोड़े में से एक का बिहार का स्थायी निवास प्रमाणपत्र होना चाहिए।
4. आधार कार्ड (Aadhar Card):
दोनों पार्टनर्स के आधार कार्ड की कॉपी अनिवार्य है, जिससे पहचान और पते का प्रमाण मिलता है।
5. आय प्रमाणपत्र (Income Certificate) (यदि लागू हो):
यदि योजना के तहत आय सीमा का पालन आवश्यक हो, तो आय प्रमाणपत्र जमा करना होगा।
6. फोटो (Photographs):
विवाह के समय ली गई पासपोर्ट साइज की फोटो (आमतौर पर 4-6) आवेदन के साथ संलग्न करनी होगी।
7. बैंक खाता विवरण (Bank Account Details):
आवेदनकर्ता के बैंक खाता नंबर, IFSC कोड आदि की जानकारी, ताकि दी जाने वाली आर्थिक सहायता सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जा सके।
8. शपथ पत्र (Affidavit):
एक शपथ पत्र जिसमें पुष्टि की गई हो कि यह उनका पहला विवाह है और योजना की सभी शर्तों का पालन किया गया है।
9. आवेदन फॉर्म (Application Form):
अंतरजातीय विवाह योजना के लिए आवेदन पत्र सही ढंग से भरकर संलग्न करना होगा।
Bihar Inter-Caste Marriage Yojana: ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
2. आवेदन लिंक पर क्लिक करें: वेबसाइट पर दिए गए आवेदन लिंक पर क्लिक करें।
3. रजिस्ट्रेशन कराएं: नया पेज खुलने के बाद, अपना रजिस्ट्रेशन करें।
4. लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त करें: रजिस्ट्रेशन के बाद, आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलेगा।
5. लॉगिन करके आवेदन करें: लॉगिन आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके ऑनलाइन आवेदन पत्र भरें।
नोट: 2 सितंबर से आवेदन प्रक्रिया शुरू होने की जानकारी है। जैसे ही आवेदन का लिंक सक्रिय होगा, उसे वेबसाइट पर उपलब्ध कराया
जाएगा, जिससे सभी लोग घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकें।
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